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मिशन शक्ति अभियान : अभियोजन विभाग की बेवसाईट एवं यूट्यूब चैनल की शुरूआत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं न्याय के लिए शारदीय नवरात्रि में 17 अक्टूबर से प्रारम्भ किये गये मिशन शक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अभियोजन विभाग द्वारा महिला एवं बाल अपराधों में अपराधियों को दण्डित कराने एवं उनकी जमानते खारिज कराने की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को और तेज किया गया है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा गत दिवस अभियोजन निदेशालय के प्रांगण में वहां की आधिकारिक वेबसाईट का शुभारम्भ किया गया। उनके द्वारा इस मौके पर अभियोजन निदेशालय के यू-ट्यूब चैनल को भी लॉच किया गया।



इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पाण्डेय के अलावा अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहें। अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन आशुतोष पाण्डेय ने जानकारी देते हुये बताया कि मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत 19 अक्टूबर अपरान्ह से 20 अक्टूबर की मध्यान्ह तक बीते 24 घण्टें के भीतर अभियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी पैरवी के माध्यम से महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों में 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा कराने, 31 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराने तथा 49 मामलों में 51 अभियुक्तों की जमानतें खारिज कराने में सफलता प्राप्त की गई। इसके अलावा महिला व बाल अपराध से जुड़े 28 गुण्डों को भी जिला बदर करा दिया गया है।



आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गयी है। हाथरस में अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को अश्लीलता करने व विरोध करने पर हत्या के मुकदमे में मृत्यु दण्ड से दण्डित कराया गया है। हापुड़ जिले के थाना गढ़मुक्तेशर में अभियुक्त दलपत को अवयस्क पीड़िता के साथ लैंगिक अपराध व गुरूतर बलात्कार के अभियोग में आजीवन करावास से दण्डित कराया गया है। फतेहपुर के थाना खागा क्षेत्र के मुकदमें में 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के मुकदमें में 3 अभियुक्तों को पीड़िता के साथ दहेज उत्पीड़न व उसकी हत्या करने के अभियोग में आजीवन कारावास से दण्डित कराया गया है। जनपद बलिया के एक मुकदमें जिसमें पाक्सो एक्ट भी लगा था 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा करायी गयी।



अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों से जुड़े मामलों में 31 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। उन्होंने विवरण देते हुये बताया है कि जनपद कासगंज के थाना सिढ़पुरा में अभियुक्त शोभित शर्मा को बलात्कार के अभियोग में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ने की सजा करायी गयी। इसी जनपद में थाना कासगंज के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को लैंगिक उत्पीड़न के अभियोग में 4 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपए का दण्ड कराया गया। जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट के 2 मामलों में अभियुक्त मनीष सिंह चंदेल एवं जयदीप सिंह को 2-2 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपए का जुमार्ना कराया गया। जनपद कन्नौज के 8 मामलों में फिरोजाबाद के 17 तथा सीतापुर के 1 मामले में फब्तियां और अश्लीलता के मामले में कुल 26 अभियुक्तों को सजा करायी गयी। जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में अभियुक्त सलमान को बलात्कार करने के अभियोग में 10 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपए के जुमार्ने से दण्डित कराया गया।



श्री पाण्डेय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हुए अपराध के मामलों में प्रदेश के 15 जनपदों क्रमश: मैनपुरी, अम्बेडकरनगर, पीलीभीत, फिरोजाबाद, सीतापुर, कन्नौज, मिजार्पुर, उन्नाव, गाजियाबाद, लखनऊ, फतेहपुर, आगरा, एटा, मऊ व बांदा में कुल 49 मामलों के तहत 51 अभियुक्तों की जमानतों को खारिज कराया गया है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद में 6ए गौतमबुद्धनगर 1ए बस्ती 2ए वाराणसी 7 व लखनऊ 12 कुल 28 गुण्डों को जिला बदर कराने में सफलता प्राप्त हुई है।


 


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