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यूपी में कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट, शर्ते लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामले कम होने पर कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-9 की बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि 21 जून से सोमवार से शुक्रवार प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट रहेगी। हालांकि छूट के साथ यह भी कहा गया है कि लोगों को लापरवाही अगर ऐसे ही रही तो संक्रमण को फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए किसी भी शहर में 500 से अधिक केस होने पर को कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जायेगी। अभी तक यह आदेश 600 केस होने पर लागू था। 

इस अवधि में कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट पार्क, आदि खुल सकेंगे। धर्मस्थलों पर एक समय मे अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति हो सकती है। शादी समारोहों में अधिकतम 50 लोगों की सहभागिता की अनुमति दी जाएगी। सब्जी मंडिया खुले स्थानों पर संचालित की जाएगी। स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रखे जाएं। सरकारी कार्यालयों में अब शत प्रतिशत उपस्थिति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षण संस्थान, कोचिंग तथा स्वीमिंग पूल, जिम अभी बंद रहेंगे। माध्यमिक, बेसिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुमति दी गयी है। 

नई गाइडलाइन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। 

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