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चुनाव से पहले लखनऊ नगर निगम का अहम फैसला, वार्डों के बदले नाम, धार्मिक स्थलों के पास होगा ये काम

लखनऊ। शहर के सभी धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस, मछली बेचने पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसी सभी दुकानें हटाई जाएंगी। मांसाहारी रेस्टोरेंट भी नहीं चल सकेंगे। गुरुवार को यह अहम फैसला महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में राजधानी के आठ वार्डों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा चारबाग का गुरुनानक मार्केट तथा अमीनाबाद का मोहन मार्केट के किराएदारों को बेचने को स्वीकृति दी गई। राजधानी में चलने वाले आॅटो, टेंपो व बस मालिकों तथा अन्य व्यवसायियों को लाइसेंस शुल्क देना होगा। प्रस्ताव को पास करते हुए समिति का गठन किया गया। सदन की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। हनुमान सेतु के पुराने मंदिर का सुंदरीकरण कराने व झूलेलाल वाटिका में भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति लगायी जाएगी। 

कार्यकारिणी में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए महापौर ने बताया कि विद्यावती द्वितीय वार्ड का नाम बदलकर परशुराम वार्ड किया गया है। विद्यावती प्रथम वार्ड का नाम माधवनगर वार्ड, हैदरगंज द्वितीय वार्ड का बुद्धेश्वर वार्ड, फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड का महर्षि नगर वार्ड, फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड का नाम डॉ. केशव नगर वार्ड, फैजुल्लागंज चतुर्थ का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, अयोध्यादास द्वितीय का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वार्ड तथा जानकीपुरम प्रथम वार्ड का नाम भाऊराव देवरस वार्ड किया गया है। इस फैसले को शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग के माध्यम से परिसीमन के समय बदले नाम पर मुहर लगेगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों के आसपास चल रही मांस मछली की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया गया। मांसाहारी रेस्टोरेंट भी हटाये जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र लिखा जाएगा। हनुमान सेतु का पुराना मंदिर जींर्ण शीर्ण अवस्था में है। कार्यकारणी ने इस मंदिर के भी कायाकल्प का निर्णय लिया है।

ऑटो टेम्पो व कारोबारियों को लेना होगा लाइसेंस

शहर में व्यापार करने व सवारी वाहन चलाने वालों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। परिवहन संचालकों व अन्य व्यवसायको नियंत्रित रखने के लिए नगर निगम ने उपविधि तैयार की है। कार्यकारिणी ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी। अब इसे सदन से पास कराकर शासन को भेजा जाएगा। इसके तहत प्रतिष्ठानों व सवारी वाहनों के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। 

नगर निगम सीमा में चलने वाले आटो, टैक्सी, ई रिक्शा, बस और मिनी बस परिवहन स्वामियों व अन्य व्यवसाय करने वालों के लिए नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। व्यापार शुरू करने से पहले अनुज्ञप्ति पत्र नगर निगम से लेना अनिवार्य होगा। व्यापार बंद करने पर उसकी लिखित सूचना देनी होगी। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक शुल्क न जमा करने पर निर्धारित शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिमाह का सरचार्ज देना होगा। जबकि दिसंबर के बाद निर्धारित शुल्क की वसूली भी राजस्व की भांति की जाएगी। ट्रेड लाइसेंस नगर आयुक्त की ओर से जारी किए जाएंगे। 

यह हैं वार्षिक दरें 

आटो रिक्शा 3 सीटर      1500 रुपये

आटो रिक्शा सात सीटर      2000 रुपये

ई रिक्शा      1500 रुपये

मिनी बस      3000 रुपये

बस      5000 रुपये

तांगा        200 रुपये

ट्राली (सामान ढोने वाली)      300 रुपये

अन्य 4 पहियों के वाहन       3000 रुपये

धुलाई गृह (लांड्री)       1000 रुपये 

ड्राई क्लीनर       3000 रुपये

फाइनेंस कंपनी, चिट फंड     8000 रुपये

इंश्योरेंस कंपनी (प्रति शाखा)15000 रुपये

आजादी के 75 वर्षो बाद मिला शरणार्थियों को न्याय और अधिकार का हक देते हुए नगर निगम अमीनाबाद स्थित मोहन मार्केट व चारबाग स्थिति गुरुनानक मार्केट को किराएदारों को बेचेगा। मोहन मार्केट में आवंटित 327 दुकानों को आवंटियों के पक्ष में विक्रय करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट कार्यकारिणी में रखी गई। आवंटियों के पक्ष में नामांतरण करने व विक्रय विलेख की कार्यकारिणी ने मंजूरी दे दी। अब सदन में इस पर चर्चा होगी। इसके बाद बाजारों को बेचने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मोहन मार्केट में 295 दुकानों पर मूल आवंटियों का कब्जा है। 17 में आवंटी के संबंधी, 15 में पारिवारिक रिश्तेदारों का कब्जा है। 70 दुकानों में एक बेसमेंट, 25 दुकानों में से एक से अधिक बेसमेंट व 189 दुकानों को तोड़कर एक या उससे अधिक दुकानें बनाई गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार एक मुश्त नामांतरण शुल्क के साथ साथ संशोधित किराया किश्तों में तथा शेष धनराशि दुकानों के पक्ष में रजिस्ट्री कराये जाने से पहले जमा कराने का प्रस्ताव है। अनावासीय संपत्तियों के वर्तमान सर्किल रेट के दो गुने पर मूल आवंटी तथा उसके रक्त संबंधी व इसके अलावा अन्य कब्जेदारों के संबंध में तीन गुने पर विक्रय विलेख किए जाने का प्रस्ताव है। गुरुनानक मार्केट में वर्ष 1952 में भूतल पर 206 दुकानें व प्रथम तल पर 48 आवासीय भवन किराये पर आवंटित थे। आवंटियों ने नियम विपरीत आवासीय भवनों का व्यावसायिक में परिवर्तन कर गेस्ट हाउस, होटल व गोदाम बना लिया है। प्रस्ताव के मुताबिक व्यवसायिक उपयोग करने वाले आवंटियों से वर्तमान सर्किल रेट के दो गुने दर पर तथा आवासीय उपयोग करने वालों से वर्तमान सर्किल रेट पर मूल्यांकन कराया जाए। तीन गुना मूल्यांकन पर भुगतान करने पर उनके पक्ष में लीज पर विक्रय किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2017 में संशोधित किए गए किराया जमा करना होगा। विक्रय विलेख पर शासन निर्णय करेगा। किराएदार अपने पक्ष में पूरा किराया जमा कर नामांतरण करा सकते हैं। 

सभी सफाई कर्मचारियों की होगी मोबाइल से हाजिरी

नगर निगम में तैनात नियमित सफाई कर्मचारियों की हाजिरी भी मोबाइल से होगी। इसके लिए उन्हें भी मोबाइल दिया जाएगा। इसके जरिए उपस्थिति आॅनलाइन दर्ज करानी होगी। अभी तक केवल कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारियों को ही मोबाइल दिया जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में गुरुवार को नियमित सफाई कर्मचारियों को भी मोबाइल दिए जाने का फैसला हुआ है। 

कई सड़कों और चौराहों का नामकरण

राजाजीपुरम वार्ड के अंतर्गत अंडरपास से ब्लाक चौराहा एसकेडी के सामने चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौक होगा, लेवर कॉलोनी वार्ड में एक बड़े पार्क का नाम भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेश श्रीवास्तव पार्क होगा, नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद रहे स्वर्गीय रमेश कपूर बाबा की स्मृति मे एक पार्क का नाम उनके नाम पर एवं चौक वार्ड की मुख्य सड़क का नाम रमेश कपूर बाबा मार्ग होगा। आशियाना सेक्टर-के स्थित पार्क का नाम अवध व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ओपी आहूजा पार्क होगा। डालीगंज चौराहे का नाम समाजसेवी अतुल अग्रवाल चौराहा होगा। पुराना लोहा भण्डार से गुलाब बाड़ी मोड़ तक रोड का नाम वरिष्ठ साहित्यकार स्व डॉ निर्द्वन्द मिश्रा रोड होगा। लेबर कालोनी वार्ड के सर्वोदय पार्क का नाम महर्षि कश्यप पार्क होगा।  डालीगंज निराला नगर में पटेल पार्क का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क किया गया। 


पीली पट्टी के दायरे में नहीं उठेंगी गाड़ियां

कार्यकारिणी ने यातायात को लेकर सड़कों पर पीली पट्टी खींचने के लिए निर्देशित किया। सभी जोनल अधिकारी, व्यापार मंडल और ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से सड़कों पर पीली पट्टी खीचींगे, जिसके अंदर गाड़ियां खड़ीं होंगी। पीली पट्टी के बाहर ही गाड़ियों पर कार्यवाही होगी। महापौर ने बताया कि अतिक्रमण और बेतरतीब गाड़ियां खड़ी होने से सड़कों पर निकलने वाली जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही कार्यवाही होने पर व्यापारियों और आमजन की गाड़ियों उठ जाती है, जिससे उन्हें अर्थदंड देने पड़ता है। इसके समाधान के लिए व्यापार मंडल ने महापौर से गुहार लगाई थी, जिसपर महापौर ने पीली पट्टी खिंच कर व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया।

कर्मचारियों को मिलेगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति

नगर नगर एवं जलकल के कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।  सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन के लिए नगर निगम की ओरसे उपलब्ध कराई गई भूमि न्यायालय द्वारा नियुक्त मीडिएटर द्वारा सेटलमेंट कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सामाजिक सद्भाव के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक की स्मृति में एक द्वार का निर्माण होगा। इसके अलावा यात्री बस शेल्टर और ट्री गार्डो पर लगी होर्डिंग का शुल्क ज्यादा होने से विगत 4 बार टेंडर करने के उपरांत भी टेंडर नहीं प्राप्त होने पर उनकी दरों को संसोधित करने का प्रस्ताव पास हुआ।

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