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यूपी में 6 जनवरी से बंद होंगे स्कूल, कोई असमंजस नहीं, सीएम ने जारी किया आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हुए कहा कि 11-12वीं के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाए जाएं। टीकाकरण के अगले दिन इन बच्चों को अवकाश दिया जाएगा। शेष अवधि में 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी।

उधर, राजधानी लखनऊ के स्कूलों में छुट्टी रहेगी।लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद लखनऊ में कक्षा 10 तक के सभी शैक्षिक संस्थान कल दिनांक 6 जनवरी 2022 से आगामी दिनांक 14 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। 

दरअसल, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने मंगलवार को निर्णय लिया था कि कक्षा 10वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश रहेगा लेकिन स्कूल संचालक यह आदेश मानने को तैयार नहीं थे। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से कहा गया कि मुख्य सचिव के आदेशानुसार 1000 एक्टिव केस होने पर ही उस जनपद में कक्षा 10 तक की स्कूल बंद किए जाएंगे। अतः जनपद लखनऊ में अगले आदेश तक कोई विद्यालय कोविड-19 के कारण बंद नहीं रहेंगे।बुधवार को लखनऊ में 269 नए मामले बताए जा रहे हैं। इसके बाद राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 700 ही है। 

यह स्थिति मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद पैदा हो गयी। अखबारों में खबरें छपने के बाद कई स्कूलों ने अवकाश घोषित कर दिया जबकि कुछ स्कूल संचालकों ने आदेश के आधार पर स्कूल बंद न होने की बात कही है। इससे अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि आदेश जो भी हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। कहा कि एक हजार केस एक्टिव होने शर्त रखने पर स्कूलों के बंद होने का आदेश ही किया जाना चाहिए। 

छात्रों का वैक्सीनेशन कराए जाने के आदेश हैं, अतः समस्त छात्रों को प्रेरित कर वैक्सीनेशन कराया जाए और उन्हें वैक्सीनेशन के दिन और वैक्सिनेशन के दूसरे दिन का विशेष अवकाश दिया जाए।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देर शाम टीम-9 के साथ बैठक में यह निर्देश दिये। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से सुबह 06 बजे तक लागू कर दिया गया है। सीएम ने कहाकि इस अवधि में बच्चों का टीकाकरण जारी रहेगा। यद्यपि कि वर्तमान में प्रदेश के किसी जनपद में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1000 से अधिक नहीं है। लेकिन व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिन शहरों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। 

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। मास्क-सैनीटाइजर की अनिवार्यता रहे। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से प्रात: 06 बजे तक लागू की जाए। यह व्यवस्था 06 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए।


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