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अगर आप डॉग पालने के हैं शौकीन, तो अब नगर निगम को देना होगा बढ़ा लाइसेंस शुल्क

  •  गाय पालना भी हुआ महंगा, 500 रुपये लाइसेंस शुल्क
  • नगर निगम कार्यकारिणी ने प्रस्तावों को दी मंजूरी

लखनऊ। शहर में गाय व कुत्ता पालना महंगा हो गया है। नगर निगम अभी गाय पालने के लिए महज 31.80 रुपये लाइसेंस शुल्क के तौर पर लेता है। इसी तरह अलग-अलग नस्ल के श्वानों का लाइसेंस का शुल्क भी अलग-अलग होता है। रविवार को महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी ने लाइसेंस शुल्क की दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।इसके साथ ही अगर पड़ोसी ने कुत्ता पालने का विरोध किया तो भी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे महापौर की अध्यक्षता में 16 सितंबर को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 



नगर निगम अभी अलग-अलग तरह के श्वानों का लाइसेंस जारी करता है। बड़ी नस्ल के विदेशी (बड़े) श्वान का 500 व छोटी नस्ल के विदेशी (छोटा) श्वान का 300 और देसी श्वान का 200 रुपये सालाना शुल्क लिया जाता है। अब जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसमें सभी तरह के श्वानों का लाइसेंस शुल्क 1000 रुपये सालाना किया गया है। लेकिन भारतीय नस्ल के देशी ब्रीड के श्वानों को पालने के लिए सिर्फ 500 रुपये ही देने होंगे। इसी तरह अब एक घर में दो श्वान पालने का ही लाइसेंस दिया जाएगा। 

माइक्रो चिप वाला होगा लाइसेंस

प्रस्ताव की मंजूरी के बाद नगर निगम भी विदेशों की तरह यहां भी श्वान के लिए माइक्रो चिप वाला डिजिटल लाइसेंस बनाएगा। इसमें चावल के दाने के बराबर चिप श्वान के शरीर में लगाई जाएगी। इसमें श्वान के साथ उसके मालिक का पूरा डाटा रहेगा। नगर निगम के पशु चिकित्सक अभिनव वर्मा ने बताया कि चिप रीडर मशीन से श्वान के लाइसेंस के बारे में आसानी से पूरी जानकारी मिल जाएगी। 

यह शुल्क भी लगेंगे 

पेट्स क्लीनिक (सलाना शुल्क) केवल पालतू पशु उपचार के लिए पांच हजार रुपये, पेट्स ब्रीडिंग सेंटर (अधिकतम तीन बेड) 10,000 रुपये, पांच बेड तक 15 हजार रुपये, पेट शाप 10,000 रुपये, पेट स्टोर 10,000 रुपये, वेटरीनरी डाग्योनेस्टिक लैब 10,000 रुपये, पेट क्लीनिक और पेट स्टोर 10,000 रुपये, पेट क्लीनिक, पेट स्टोर और वेटरीनरी डाग्योनेस्टिक लैब 20,000 रुपये, पेट के्रच 10,000 रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा। उक्त केंद्र संचालन के लिए उसी को मंजूरी दी जाएगी जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड आॅफ इंडिया से निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।  

गाय पालने के लिए लाइसेंस शुल्क 500 रुपये

एक व्यक्ति घर पर दो गाय पाल सकता है। इसके लिए नगर निगम लाइसेंस जारी करता है। अभी एक गाय का सालाना लाइसेंस शुल्क 31.80 रुपये है जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गाा था लेकिन कार्यकारिणी ने 500 रुपये किए जाने पर सहमति दी है। मगर लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब आवेदक उसकी शर्तों का पूरा करेगा। उसे बताना होगा कि  उसके पास गाय पालने के लिए पर्याप्त जगह है और वह उसे खुला नहीं छोड़ेगा और गंदगी बाहर नहीं फेंकेगा।



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