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हेट स्पीच के मामले में फंसे आजम खान, विधायकी रद्द होने का खतरा

Voc desk: सपा व‍िधायक आजम खान एक को एक बार फिर झटका लगा है। हेट स्पीच के मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

आजम खां के खिलाफ सजा के ऐलान से उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से दो जमानती अदालत में दाखिल कर दिए गए हैं। जमानत की प्रकिया शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक़ इस बारे में आजम खां ने कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है। वो बोले मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी दो पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा।

बता दें कि आजम खान यूपी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। ऐसे में सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। 

हेट स्पीच का यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। उस समय रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उन्‍होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया है।

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