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कफ सिरप पर सरकार का बड़ा फैसला, अब डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी दवा

 

कफ सिरप अब डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने Schedule K से सिरप को हटाया, अब कफ सिरप समेत सभी सिरप आधारित दवाएं प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध होंगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कफ सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत Schedule K में संशोधन करते हुए सिरप को छूट वाली श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसके बाद अब कफ सिरप सहित सभी सिरप आधारित दवाओं की बिक्री केवल डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकेगी।

सरकार के इस फैसले के बाद सिरप आधारित दवाएं अब ओवर-द-काउंटर (OTC) श्रेणी में नहीं रहेंगी। पहले कुछ परिस्थितियों में इन दवाओं को विशेष छूट के तहत बिना डॉक्टर के पर्चे के भी बेचा जा सकता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह कदम दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और जिम्मेदार वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का कहना है कि अब सिरप आधारित दवाओं की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी के माध्यम से ही की जाएगी, जिससे दवाओं के दुरुपयोग और अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगेगी।

इस निर्णय के पीछे पिछले कुछ वर्षों में सामने आए दूषित कफ सिरप मामलों को प्रमुख कारण माना जा रहा है। कई देशों में भारतीय कफ सिरप से जुड़े विवादों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बाद दवा सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग बढ़ी थी। इसी के मद्देनजर सरकार ने दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट नियम जारी कर सुझाव मांगे थे, जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से स्व-चिकित्सा (Self Medication) की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही दवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था भी मजबूत होगी।

सरकार के इस फैसले को देश में दवा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब मरीजों को कफ सिरप या अन्य सिरप आधारित दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर का पर्चा दिखाना अनिवार्य होगा।

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