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लखनऊ LDA का बड़ा हंटर: Gravity Coaching हुई सील, नामी कोचिंग सेंटरों में मंचा हड़कंप, अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर!

लखनऊ में कोचिंग सेंटरों पर बड़ा एक्शन: ग्रेविटी कोचिंग सील; एलेन, मोशन और आकाश को अल्टीमेटम, अलीगंज के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और उनके वैध निर्माण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने हजरतगंज और अलीगंज क्षेत्रों में एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई बड़ी खामियां उजागर हुई हैं। इस अभियान के दौरान राजधानी के नामचीन कोचिंग संस्थानों पर गाज गिरी है।


1. हजरतगंज में चेकिंग अभियान: ग्रेविटी कोचिंग सेंटर हुआ सील

हजरतगंज क्षेत्र में चलाए गए इस औचक चेकिंग अभियान के दौरान प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सुरक्षा मानकों और बिल्डिंग मैप (नक्शे) में गड़बड़ी पाए जाने पर 'ग्रेविटी क्लासेस' (Gravity Classes) को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है।

तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कोचिंग के मुख्य गेट पर ताला और सील लटका कर उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

2. एलेन, मोशन और आकाश कोचिंग को दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम

हजरतगंज के ही अन्य नामी कोचिंग संस्थानों जैसे एलेन (Allen), मोशन (Motion) और आकाश (Aakash) में भी छापेमारी की गई। एलेन कोचिंग सेंटर की जांच के दौरान टीम को कई बड़ी कमियां और सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली।

प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एलेन, मोशन और आकाश कोचिंग प्रबंधन को दोपहर 3:00 बजे तक का समय दिया है कि वे अपनी बिल्डिंग का स्वीकृत नक्शा और सुरक्षा दस्तावेज एलडीए के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि तय समय सीमा के भीतर वैध नक्शा नहीं दिखाया गया, तो इन बिल्डिंगों को भी तुरंत सील कर दिया जाएगा।


3. अलीगंज अग्निकांड: अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, LDA ने जारी किया नोटिस

हाल ही में अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड को संज्ञान में लेते हुए एलडीए ने अब अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ सीधे बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एम.एस.-102 पर अवैध रूप से बनी व्यावसायिक बिल्डिंग को ध्वस्त (Demolish) करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

नोटिस की मुख्य बातें:

  • दोषी निर्माणकर्ता: प्रवर्तन जोन-4 द्वारा भवन स्वामी वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है।
  • नियमों का उल्लंघन: जांच में सामने आया है कि इस बिल्डिंग का नक्शा 'आवासीय' (Residential) उपयोग के लिए पास कराया गया था, लेकिन मौके पर इसका 'व्यावसायिक' (Commercial) उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भारी विचलन (Deviations) भी मिले हैं।
  • कानूनी कार्रवाई: उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के तहत कार्रवाई का नोटिस थमा दिया गया है।
  • 15 दिन की मोहलत: एलडीए ने भवन स्वामियों को अपना पक्ष और साक्ष्य रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष: छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं

अलीगंज अग्निकांड और अन्य शहरों में हुए हादसों के बाद प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। रिहायशी इलाकों में बिना कमर्शियल कमिटमेंट और बिना पर्याप्त फायर सेफ्टी अरेंजमेंट के चल रहे इन कोचिंग सेंटरों पर एलडीए की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।

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