📘 🐦 📸
तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें
🔴 Breaking
Loading news...

Pages

हजरतगंज में चेकिंग से मचा हड़कंप, मोती महल में मिलीं स्वच्छता में गंभीर कमियां, ₹20 हजार का चालान

Lucknow News: लखनऊ के मशहूर 'मोती महल' रेस्टोरेंट पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित पॉलीथीन और गंदगी मिलने पर ₹20 हजार का चालान

hazratganj moti mahal restaurant lucknow nagar nigam polythene ban

लखनऊ। राजधानी लखनऊ को सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथीन से मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार (29 जून 2026) को नगर निगम लखनऊ की टीम ने 'आरम्भ 8.0' अभियान के तहत ज़ोन-1 के वीआईपी इलाके हजरतगंज वार्ड में एक विशेष जांच और जनजागरूकता अभियान चलाया। इस छापेमारी के दौरान हजरतगंज के बेहद प्रसिद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठान 'मोती महल' (Moti Mahal) में नियमों की धज्जियां उड़ती पाई गईं, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।

निरीक्षण के दौरान नगर निगम की आई.ई.सी. (IEC) टीम को मोती महल परिसर के भीतर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद हुई। इसके साथ ही प्रतिष्ठान के भीतर साफ-सफाई को लेकर भी गंभीर लापरवाही और गंदगी देखने को मिली। इन सभी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही जुर्माना ठोक दिया गया।

नगर निगम 'आरम्भ 8.0' अभियान: मोती महल पर कार्रवाई का विवरण

हजरतगंज में हुई इस विशेष छापेमारी और दंडात्मक कार्रवाई से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे तालिका में दिए गए हैं:

पैरामीटर / विवरण नगर निगम की कार्रवाई व निर्देश
कार्रवाई का शिकार प्रतिष्ठान मोती महल (Moti Mahal), हजरतगंज, लखनऊ
जुर्माने की राशि (Challan Amount) ₹20,000 (बीस हजार रुपये)
कार्रवाई का मुख्य कारण प्रतिबंधित पॉलीथीन की बरामदगी और परिसर में भारी गंदगी
नेतृत्वकर्ता अधिकारी जोनल सेनेटरी ऑफिसर कुलदीपक एवं एसएफआई संजीव
वैकल्पिक सुझाव कपड़े और जूट के थैलों का अनिवार्य उपयोग

व्यापारियों को दी गई चेतावनी, कचरा अलग-अलग रखने के निर्देश

चालान काटने के साथ-साथ नगर निगम के अधिकारियों ने हजरतगंज के अन्य प्रतिष्ठान संचालकों और कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी। टीम ने दुकानदारों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले गंभीर नुकसानों के बारे में विस्तार से समझाया। व्यापारियों से अपील की गई कि वे ग्राहकों को सामान देने के लिए केवल कपड़े या जूट के थैलों का ही इस्तेमाल करें, ताकि प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने के संकल्प को पूरा किया जा सके।

इसके अलावा, सभी दुकानों और रेस्टोरेंट्स को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसरों में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग (Waste Segregation) इकट्ठा करने के लिए दो अलग डस्टबिन रखें। रोज नियमित सफाई सुनिश्चित न करने वाले प्रतिष्ठानों को बख्शा नहीं जाएगा।

पूरे शहर में जारी रहेगा 'आरम्भ 8.0' का हंटर

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि 'आरम्भ 8.0' अभियान के तहत शहर के सभी छोटे-बड़े बाजारों में लगातार औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) जारी रहेंगे। कोई भी प्रतिष्ठान कितना भी बड़ा या रसूखदार क्यों न हो, यदि नियमों का उल्लंघन, प्रतिबंधित प्लास्टिक का स्टोरेज या गंदगी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के इसी तरह सख्त और दंडात्मक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बाजारों में हड़कंप: हजरतगंज जैसे पॉश और सबसे मुख्य बाजार में स्थित 'मोती महल' पर ₹20,000 का जुर्माना लगने के बाद पूरे शहर के रेस्टोरेंट और दुकान संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। कई व्यापारियों ने एहतियातन अपने यहाँ से पॉलीथीन के स्टॉक हटाने शुरू कर दिए हैं।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

📢 WhatsApp से जुड़ें