एलडीए में आज लगेगा विशाल 'लोन मेला': राष्ट्रीयकृत बैंकों की मौजूदगी में मौके पर मिलेगी NOC, प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा
लखनऊ: आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के आवंटियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा गुरुवार (15 अक्टूबर 2026) को एक दिवसीय विशेष 'लोन मेला' का आयोजन किया जा रहा है। 'एक दिन-एक स्थान, लोन सम्बंधी पूर्ण समाधान' की अवधारणा पर आधारित यह शिविर गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन में आयोजित होगा। मेले में सभी प्रमुख राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की टीमें एक ही छत के नीचे उपस्थित रहेंगी, जहां आवंटियों को मौके पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण स्वीकृति की त्वरित सुविधा मिलेगी।
📌 एलडीए लोन मेला: प्रमुख आकर्षण एवं लाभ:
- ऑन-स्पॉट बैंक सहायता: राष्ट्रीयकृत और अधिसूचित बैंकों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से ऋण आवेदन स्वीकार करेंगे।
- हाथों-हाथ NOC निर्गमन: बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण की एनओसी मौके पर ही प्रदान की जाएगी।
- प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरें: एक से अधिक बैंकों की उपस्थिति के चलते आवंटियों को तुलनात्मक रूप से सस्ती दरों पर ऋण चयन का विकल्प मिलेगा।
- आवंटन निरस्तीकरण से बचाव: समय पर भुगतान न होने के कारण लगने वाले दंडात्मक ब्याज और आवंटन रद्द होने के जोखिम से राहत।
- ईडब्ल्यूएस व एलआईजी को प्राथमिकता: प्रधानमंत्री आवास योजना और दुर्बल वर्ग की योजनाओं के आवंटियों को विशेष वित्तीय परामर्श व सहायता।
📊 एलडीए लोन मेला: आयोजन विवरण एवं जरूरी प्रपत्र
| विवरण / मानक | आधिकारिक दिशा-निर्देश |
|---|---|
| आयोजन स्थल | लखनऊ विकास प्राधिकरण मुख्यालय, विपिन खंड, गोमती नगर |
| प्रतिभागी संस्थान | सभी प्रमुख राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित (Scheduled) बैंक |
| शामिल प्रमुख योजनाएं | PMAY, अटल नगर, सरदार पटेल आवासीय योजना, अनंत नगर, पहले आओ-पहले पाओ |
| आवश्यक दस्तावेज (अनिवार्य) | पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं संपत्ति आवंटन पत्र |
'पूरी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे आवंटी': उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शिविर की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि कई बार तकनीकी जानकारी के अभाव और बैंकों की जटिल औपचारिकताओं के चलते आवंटी समय पर किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे उन पर वित्तीय अधिभार बढ़ता है।
“‘एक दिन-एक स्थान, लोन सम्बंधी पूर्ण समाधान’ के उद्देश्य से यह लोन मेला लगवाया जा रहा है। इसमें हर वर्ग के आवंटियों की ऋण सम्बंधी जरूरतें पूरी होंगी और वे पूरा भुगतान करके अपनी सम्पत्ति के वास्तविक मालिक बन सकेंगे। हमारी प्राथमिकता जनसामान्य को बिना किसी भागदौड़ के सुगम पारदर्शी सेवा देना है।”
— प्रथमेश कुमार (उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)
ब्याज के बोझ और निरस्तीकरण के संकट से मुक्ति
प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की संपत्तियों के कई आवंटी लोन प्रक्रिया पूरी न होने से अंतिम किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते। निर्धारित समयसीमा बीतने पर अतिरिक्त दंड ब्याज जुड़ता जाता है और अंततः आवंटन निरस्तीकरण की नौबत आ जाती है।
इस मेले के माध्यम से बैंक अधिकारी सीधे ग्राहक की फाइल का परीक्षण कर लोन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिससे आवंटी बिना किसी कानूनी अड़चन के अपने मकान या दुकान की रजिस्ट्री करा सकेंगे।
आवंटी साथ लाएं ये जरूरी दस्तावेज: लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव
एलडीए के लेखाधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने आवंटियों से अपील की है कि वे समय पर मेले में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। त्वरित स्वीकृति हेतु आवंटियों को निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल एवं छायाप्रतियां साथ रखनी होंगी:
- पहचान व निवास साक्ष्य: आधिकारिक पहचान पत्र तथा पैन कार्ड।
- वित्तीय दस्तावेज: बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट (विगत 6 माह) एवं आय प्रमाण पत्र।
- आरक्षण व श्रेणी प्रमाण: सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- संपत्ति अभिलेख: प्राधिकरण द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, चालान रसीदें एवं पूर्व में जमा की गई किस्तों का विवरण।

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