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यूपी राज्य महिला आयोग: अध्यक्ष बाबिता चौहान और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का कार्यकाल 1 साल बढ़ा; 10 सदस्यों को भी मिला सेवा विस्तार

यूपी राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का कार्यकाल 1 साल बढ़ा: बबिता चौहान अध्यक्ष और अपर्णा यादव-चारू चौधरी उपाध्यक्ष पद पर रहेंगी बरकरार; 10 सदस्यों को भी मिला विस्तार

📍 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 📅 दिनांक: 02 अक्टूबर 2026 | ⚖️ श्रेणी: शासन-प्रशासन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, महिला कल्याण एवं प्रशासनिक अधिसूचना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्षों और 10 नामित सदस्यों के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर दी है। महिला कल्याण अनुभाग-3 द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आयोग की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती बबिता चौहान, उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव और श्रीमती चारू चौधरी अपनी वर्तमान कार्यावधि समाप्त होने की तिथि से आगामी एक वर्ष तक अपने पदों पर यथावत कार्य करती रहेंगी।

📌 अधिसूचना के मुख्य बिंदु:

  • शीर्ष पदों पर यथास्थिति: अध्यक्ष बबिता चौहान, उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और चारू चौधरी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया।
  • 10 सदस्यों को सेवा विस्तार: प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आयोग में प्रतिनिधित्व कर रहीं 10 महिला सदस्यों को भी एक वर्ष का विस्तार मिला।
  • विधिक अधिकार: यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 की धारा-3 की उपधारा-2(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।
  • अधिसूचना जारी: महिला कल्याण अनुभाग-3 द्वारा 01 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश निर्गत किया गया।
  • निरंतरता: इससे पूर्व 16 सितंबर 2025 को भी पदाधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार संबंधी निर्णय लिया गया था।

📊 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग: प्रमुख पदाधिकारियों की स्थिति

पदनाम (Designation) पदाधिकारी का नाम कार्यकाल की स्थिति
अध्यक्ष (Chairperson) श्रीमती बबिता चौहान 1 वर्ष का विस्तार
उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) श्रीमती अपर्णा यादव 1 वर्ष का विस्तार
उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) श्रीमती चारू चौधरी 1 वर्ष का विस्तार

कार्यकाल विस्तार पाने वाले 10 सदस्यों की जनपद-वार सूची

आयोग में महिला उत्पीड़न निवारण, जनसुनवाई और विधिक सहायता अभियानों को गति देने वाले 10 सदस्यों का कार्यकाल भी आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है:

  • हिमानी अग्रवाल — जनपद मेरठ
  • सुनीता श्रीवास्तव — जनपद बलिया
  • अंजू प्रजापति — जनपद लखनऊ
  • पूनम द्विवेदी — जनपद कानपुर नगर
  • अनीता गुप्ता — जनपद कानपुर नगर
  • अनुपमा सिंह लोधी — जनपद झांसी
  • सुजीता कुमारी — जनपद लखीमपुर खीरी
  • मीना कुमारी — जनपद अलीगढ़
  • नीलम प्रभात — जनपद मिर्जापुर
  • गीता बिंद — जनपद जौनपुर

राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के तहत लिया गया निर्णय

महिला कल्याण अनुभाग-3 द्वारा जारी गजट के अनुसार, यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 (संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2(क) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के अनुमोदनोपरांत लागू किया गया है।

"आयोग के वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, जिससे प्रदेश में महिला अधिकारों के संरक्षण, पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विभागीय समन्वय को निर्बाध गति से आगे बढ़ाया जा सके।"
— महिला कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन

महिला सुरक्षा और जनसुनवाई अभियानों को मिलेगी निरंतरता

राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियमित रूप से महिला जनसुनवाई, जेल निरीक्षण, बालिका गृहों का स्थलीय निरीक्षण और महिला हेल्पलाइन (1090/181) के साथ समन्वय कर मामलों का निपटारा किया जाता है। कार्यकाल विस्तार मिलने के बाद आयोग की वर्तमान टीम महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के आगे बढ़ा सकेगी।

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिए गए इस फैसले से राज्य महिला आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अनुश्रवण में गति बनी रहेगी।

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