लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने बेसमेंट निर्माण के लिए की जा रही गहरी खुदाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रवर्तन जोन-1 द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि बिना सुरक्षा मानकों और शटरिंग व्यवस्था के की जा रही खुदाई आसपास की इमारतों और लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी
एलडीए के अनुसार कई क्षेत्रों में बेसमेंट निर्माण के लिए गहरी खुदाई की जा रही है। बरसात के मौसम में ऐसी खुदाई के कारण मिट्टी धंसने, जलभराव और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
यदि निर्माणकर्ता सुरक्षा मानकों, शटरिंग और अन्य आवश्यक उपायों का पालन नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- नियमों के विरुद्ध खुदाई करने वालों को नोटिस जारी होगा।
- निर्माण कार्य तत्काल रुकवाया जा सकता है।
- आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता ली जाएगी।
- भूखंड स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
बारिश में बढ़ा खतरा
एलडीए ने कहा है कि बारिश का पानी खुदाई वाले भूखंडों में जमा होने से आसपास की संपत्तियों को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित भूखंड स्वामी की होगी।
हाल की घटना के बाद बढ़ी सख्ती
हाल ही में बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बेसमेंट खुदाई के दौरान हुई एक अप्रिय घटना के बाद एलडीए ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों को क्षेत्र में सतर्क निगरानी रखने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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