LDA Big Action: लखनऊ के बड़े होटलों रेनेसां, नोवोटेल, सैवी ग्रैंड और पिनैकल पर गिरेगी गाज; बेसमेंट में अवैध धंधा करने वाले होंगे सील
लखनऊ। दिल्ली में हुए बेसमेंट हादसे के बाद लखनऊ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। राजधानी में बेसमेंट का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले रसूखदारों और बड़े होटलों पर अब कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अग्निशमन (Fire) विभाग के ज्वाइंट सर्वे में शहर के कई नामी 5-स्टार और प्रतिष्ठित होटलों में स्वीकृत मानचित्र (मैप) के विपरीत निर्माण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए हैं।
इस डरावने खुलासे के बाद मण्डलायुक्त एवं एलडीए अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने सख्त रुख अपनाते हुए एलडीए के जोनल अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तुरंत नोटिस जारी करने और समय पर सुधार न होने पर सीधे परिसर को सील (Seal) करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
ज्वाइंट सर्वे की रडार पर आए लखनऊ के ये बड़े होटल (Check List)
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, शहर के 122 होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन की जांच की गई, जिसमें से प्रमुख होटलों में मिली गंभीर अनियमितताओं की सूची नीचे दी गई है:
| होटल का नाम | जांच में पाई गई गंभीर अनियमितताएं व अवैध निर्माण |
|---|---|
| होटल रेनेसां (Renaissance) | मैप के विपरीत 16वीं मंजिल पर स्काई बार का संचालन और ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे अवैध बेसमेंट का निर्माण। |
| होटल नोवोटेल (Novotel) | तय बेसमेंट पार्किंग एरिया को खत्म कर वहां अवैध बेकरी, स्टाफ रूम और लॉन्ड्री का संचालन। |
| होटल पिनैकल (Pinnacle) | पार्किंग के लिए निर्धारित बेसमेंट में अवैध रूप से विशाल बैंक्वेट हॉल का संचालन। |
| होटल सैवी ग्रैंड (Savvy Grand) | वाहन पार्किंग क्षेत्र का व्यावसायिक दुरुपयोग कर वहां बैंक्वेट हॉल व अन्य एक्टिविटीज। |
| होटल लीनेज (Lineage) | सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निर्माण कार्यों में कई तरह की अन्य क्रेडेंशियल खामियां। |
कमिश्नर की दोटूक: बेसमेंट केवल पार्किंग के लिए, धंधा करने वालों की खैर नहीं
एलडीए मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बेसमेंट का निर्माण केवल वाहन पार्किंग और अनिवार्य सेवाओं के लिए स्वीकृत होता है। इसे बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, बेकरी या लॉन्ड्री जैसे कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल करना पूरी तरह गैरकानूनी है। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि केवल बिल्डिंग मालिकों पर ही नहीं, बल्कि जिन एलडीए अधिकारियों ने सांठगांठ करके इन अवैध निर्माणों को 'पूर्णता प्रमाणपत्र' (Completion Certificate) जारी किया था, उनकी भी जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ तत्काल विभागीय और कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की जाए।
कोचिंग, अस्पताल और जिम पर भी चलेगा विशेष चेकिंग अभियान
प्रशासन का यह हंटर सिर्फ होटलों तक ही सीमित नहीं रहेगा। मण्डलायुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ के सभी बड़े अस्पतालों, नर्सिंग होम, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों, कंप्यूटर संस्थानों और जिम जैसे भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाए। खासतौर पर इनके फायर एग्जिट और अग्नि सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी ताकि भविष्य में दिल्ली जैसे किसी बड़े हादसे की पुनरावृत्ति को लखनऊ में रोका जा सके।

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