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68500 शिक्षक भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को 5% कटऑफ छूट पर पिछड़ा वर्ग आयोग का बड़ा फैसला

68500 Teacher Recruitment: 68500 शिक्षक भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को 5% छूट की संस्तुति बरकरार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का बड़ा फैसला

OBC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत: उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 जनवरी 2022 की अपनी संस्तुति को पुनः बरकरार रखा है। आयोग ने साफ किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में 5 प्रतिशत की छूट देना पूरी तरह विधिसम्मत है।

लखनऊ, 10 जुलाई 2026: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने वाद संख्या-96-शि0उ0-2019 में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। आयोग की 16 जून 2026 को संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अर्हता छूट का लाभ मिलना चाहिए।

📊 आयोग के अनुसार संशोधित उत्तीर्ण अंक (Passing Marks) का गणित

परीक्षा का नाम कुल पूर्णांक OBC के लिए अनिवार्य अंक निर्धारित प्रतिशत छूट
68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 150 अंक 60 अंक 5% (यानी 40 प्रतिशत पर पास)

⚖️ समानता का अधिकार: पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय की बड़ी बातें

  • ⚖️ संवैधानिक अधिकारों का हवाला: आयोग ने रेखांकित किया कि जब 69000 शिक्षक भर्ती, जूनियर (एडेड) भर्ती और सहायक अध्यापक भर्ती-2021 में OBC वर्ग को 5% की छूट दी गई थी, तो केवल 68500 भर्ती में इससे वंचित रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।
  • 🚫 कोई कानूनी रोक नहीं: शासन के अभिलेखों और अदालती आदेशों के गहन परीक्षण के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट देने पर कोई भी कानूनी या न्यायिक रोक अस्तित्व में नहीं है।
  • 💼 दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति: आयोग ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 05 जनवरी 2022 की मूल संस्तुति पर समय से कार्रवाई न करने और आरक्षण नियमों की अनदेखी करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
"राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगातार दूसरी बार OBC अभ्यर्थियों के संवैधानिक और न्यायसंगत अधिकारों को स्वीकार किया है। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि आयोग की इन संस्तुतियों का बिना किसी विलंब के तत्काल अनुपालन किया जाए, संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित हो और वर्षों से भटक रहे पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर न्याय सुनिश्चित किया जाए।"
— श्री तूफ़ान सिंह, पैरवीकर्ता व मुख्य अभ्यर्थी

आयोग के इस कड़े और स्पष्ट रुख के बाद वर्षों से मानसिक और सामाजिक संघर्ष झेल रहे 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 के हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जागी है। अब देखना यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग इस पर कितनी जल्दी संशोधित सूची तैयार कर अग्रिम प्रक्रिया शुरू करता है।

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