UP Property Tax OTS Scheme: यूपी के शहरी करदाताओं को बड़ी राहत! गृहकर, जलकर और सीवर टैक्स के ब्याज पर 100% छूट, लागू हुई ओटीएस योजना
उत्तर प्रदेश के शहरी निकायों में रहने वाले मकान मालिकों और व्यापारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शासनादेश के अनुसार, पूरे राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर, जलकर और सीवर कर) की वसूली के लिए एक शानदार एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को व्यावहारिक राहत देना, कोर्ट-कचहरी के मामलों को कम करना और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना है। आइए जानते हैं इस योजना की सभी बड़ी बातें, महत्वपूर्ण तारीखें और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।
📢 ओटीएस (OTS) योजना की मुख्य विशेषताएं
- ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट: इस योजना के तहत आपके संपत्ति कर पर लगे हुए ब्याज या सरचार्ज पर शत-प्रतिशत (100%) छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट तभी मिलेगी जब आप अपने मूल बकाये (Principal Amount) की पूरी राशि का भुगतान कर देंगे।
- कट-ऑफ डेट: यह योजना 01 अप्रैल, 2026 तक के सभी लंबित बकाये टैक्स पर लागू होगी।
- सभी संपत्तियों के लिए पात्रता: चाहे आपकी संपत्ति आवासीय (Residential) हो, अनावासीय/कमर्शियल (Commercial) हो या मिक्स्ड हो, सभी को इसका लाभ मिलेगा। यह व्यक्तिगत, सरकारी और पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) सभी संपत्तियों पर समान रूप से लागू है।
- पूरे प्रदेश में एक साथ लागू: यूपी के सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों (कुल 762 निकाय) में यह योजना एक समान रूप से प्रभावी होगी।
📅 महत्वपूर्ण तिथियां (Time Schedule)
यह योजना सीमित समय के लिए है, इसलिए तारीखों का विशेष ध्यान रखें:
- योजना की कुल संचालन अवधि: 15 अगस्त, 2026 से 15 दिसम्बर, 2026 तक (कुल 4 महीने)।
- प्रचार और सूचना अवधि: 15 अगस्त से 14 सितम्बर, 2026 के बीच नगर निकाय सभी डिफाल्टर्स को ई-मेल, SMS और पत्रों के जरिए सूचित करेंगे।
- आवेदन करने की अवधि: इस योजना के तहत नए आवेदन 15 अगस्त, 2026 से 14 नवंबर, 2026 तक ही लिए जाएंगे। इस तारीख के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- मामलों का अंतिम निस्तारण: सभी प्राप्त आवेदनों का अंतिम रूप से निपटारा हर हाल में 15 दिसंबर, 2026 तक कर दिया जाएगा।
💰 किस्तों में भुगतान की विशेष सुविधा (Installment Facility)
करदाताओं पर एक बार में भारी वित्तीय बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है।
उदाहरण के लिए: अगर आपका ओटीएस के तहत कुल बकाया टैक्स 1,00,000 (एक लाख रुपये) बनता है, तो:
- इसका 1/3 भाग (यानी लगभग 33,333 रुपये) आपको योजना लागू होने/आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा।
- बाकी बचा हुआ 2/3 भाग आपको अगली 2 मासिक किस्तों में (यानी अगले दो महीनों में) चुकाना होगा।
इस प्रकार, आपको अपनी कुल देय राशि का भुगतान आवेदन की तिथि से अधिकतम 3 महीने के भीतर हर हाल में पूरा करना होगा।
📝 आवेदन करने की प्रक्रिया (How to Apply)
नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है:
- ऑनलाइन और offline दोनों विकल्प: आप अपनी नगर पालिका/नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट या ओटीएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- हेल्प डेस्क: ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सभी संबंधित निकायों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
- त्वरित कार्रवाई: आपके आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निकाय अधिकारियों को आपके मामले का निस्तारण करना होगा।
1. जिन नागरिकों ने इस योजना के लागू होने से पहले ही अपना बकाया या ब्याज जमा कर दिया है, उन्हें किसी भी प्रकार का रिफंड (धन वापसी) नहीं दिया जाएगा।
2. जो डिफाल्टर इस सुनहरे मौके का लाभ नहीं उठाएंगे या तय समय में आवेदन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अंतिम तिथि बीतने के बाद नियमानुसार कठोर प्रवर्तन (Enforcement) यानी कुर्की या जब्ती जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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