लखनऊ में 23 अक्टूबर को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित: विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक चुनाव हेतु डीएम ने जारी किए निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 के अंतर्गत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी, लखनऊ ने मतदान प्रक्रिया में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पंजीकृत मतदाता कर्मचारियों को मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) अनुमन्य करने के निर्देश दिए हैं।
📌 23 अक्टूबर मतदान एवं अवकाश: प्रमुख बिंदु
- मतदान की तिथि: 23 अक्टूबर 2026 को लखनऊ खंड के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान।
- पात्र लाभार्थी: लखनऊ जिले में कार्यरत ऐसे सभी कर्मचारी जो स्नातक हैं तथा मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।
- विशेष आकस्मिक अवकाश: मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को देय होगा सवेतन विशेष आकस्मिक अवकाश।
- कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश: सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
- उद्देश्य: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की सुगम एवं अधिकतम सहभागिता दर्ज कराना।
📊 लखनऊ द्विवार्षिक निर्वाचन 2026: मतदान एवं अवकाश विवरण तालिका
| विवरण / मानक | आधिकारिक दिशा-निर्देश एवं आदेश |
|---|---|
| निर्वाचन का प्रकार | उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव-2026 (स्नातक व शिक्षक क्षेत्र) |
| मतदान दिवस | 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) |
| अवकाश का स्वरूप | विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) |
| अवकाश की पात्रता | लखनऊ खंड स्नातक अथवा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता कर्मचारी |
| सक्षम प्राधिकारी | जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी, लखनऊ |
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुपालन में लखनऊ खंड के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाना है।
“लखनऊ जिले के अंतर्गत कार्यरत ऐसे सभी राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के कर्मचारी जो विश्वविद्यालय से स्नातक हैं तथा विधान परिषद के स्नातक अथवा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग हेतु 23 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।”
विभागाध्यक्षों को कड़े अनुपालन के आदेश
जिलाधिकारी ने सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत पात्र मतदाताओं को मतदान करने में किसी प्रकार की बाधा न आने दें तथा अवकाश संबंधी आदेश का अक्षरशः पालन करें।
- व्यापक प्रचार-प्रसार: जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ को इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति का व्यापक प्रसार करने और समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- निर्वाचन जागरूकता: अवकाश का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र स्नातक व शिक्षक मतदाता कार्यस्थल की बाध्यता के कारण मताधिकार से वंचित न रहे।


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