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'कोई मतदाता न छूटे': यूपी में चलेगा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का विशेष अभियान; मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दिए निर्देश

"कोई मतदाता न छूटे": उत्तर प्रदेश में चलेगा मतदाता सूची का विशेष निरंतर पुनरीक्षण अभियान; मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दिए कड़े निर्देश

📍 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 📅 दिनांक: 01 अक्टूबर 2026 | 🗳️ श्रेणी: भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय UP, मतदाता पंजीकरण व लोकतांत्रिक अधिकार

लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आदर्श वाक्य “कोई मतदाता न छूटे (No voter to be left behind)” को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में सघन अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) श्री नवदीप रिणवा ने सभी 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DMs) को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण के तहत राज्य के ईपी (Elector-to-Population) रेशियो और जेंडर रेशियो में सुधार लाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे नए युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम प्राथमिकता के आधार पर मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं।

📌 मतदाता पंजीकरण अभियान के प्रमुख बिंदु:

  • प्राथमिक वर्ग: पहली बार पात्र हो रहे 18+ युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन और बेघर नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण।
  • घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को छोड़कर सामान्य पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration) लगाने की बाध्यता खत्म।
  • ऑनलाइन व डिजिटल माध्यम: निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा ECINET App के जरिए घर बैठे आवेदन की सुविधा।
  • ऑफलाइन सुविधा: बीएलओ (BLO), एईआरओ (AERO) अथवा ईआरओ (ERO) कार्यालय में फॉर्म-6 जमा करने की व्यवस्था।
  • विभागीय समन्वय: उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला कल्याण, स्वास्थ्य एवं ग्राम्य विकास विभागों का लिया जाएगा सक्रिय सहयोग।

📊 मतदाता सूची निरंतर पुनरीक्षण: प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

प्रमुख घटक निर्देश व व्यवस्था विवरण
अभियान का लक्ष्य ईपी (EP) रेशियो एवं जेंडर (Gender) रेशियो में वृद्धि कर 100% कवरेज
आवेदन प्रपत्र फॉर्म-6 (नए मतदाता पंजीकरण हेतु)
ऑनलाइन पोर्टल व ऐप Citizen Service Portal (voters.eci.gov.in) एवं ECINET Mobile App
नियमों में छूट फार्म-6 के साथ अलग से घोषणा पत्र (Declaration) लगाने की अनिवार्यता खत्म
सहयोगी विभाग माध्यमिक/उच्च शिक्षा, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण व पंचायती राज

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि आज की डिजिटल व्यवस्था में मतदाता सूची में नाम जुड़वाना बेहद सुगम हो चुका है। कोई भी अर्ह नागरिक निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकता है:

  • डिजिटल/ऑनलाइन माध्यम: आवेदक भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अथवा ECINET Mobile App के जरिए घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसमें आवश्यक पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है।
  • ऑफलाइन माध्यम: नागरिक अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) या उप-जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय से भौतिक फार्म-6 प्राप्त कर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।
  • सटीक प्रविष्टियां जरूरी: आवेदकों से अपील की गई है कि वे फॉर्म भरते समय अपने नाम की वर्तनी, जन्मतिथि और पते का विवरण पूर्णतः शुद्ध और त्रुटिरहित भरें ताकि मतदाता पहचान पत्र में किसी संशोधन की आवश्यकता न पड़े।

प्रक्रिया हुई सरल: फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र की बाध्यता समाप्त

नागरिकों को राहत देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को छोड़कर सामान्य निरंतर पुनरीक्षण अवधि के दौरान भरे जाने वाले फॉर्म-6 के साथ अब अलग से घोषणा पत्र (Declaration Form) संलग्न करने की अनिवार्यता को आयोग द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इससे औपचारिकताएं कम होंगी और आवेदन प्रक्रिया तेज होगी।

"हमारा संकल्प है कि राज्य का प्रत्येक अर्ह नागरिक मतदाता सूची का हिस्सा बने। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, ग्रामीण व शहरी महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को जागरूक कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना प्रशासन का मुख्य दायित्व है।"
— नवदीप रिणवा (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश)

शिक्षण संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों का लिया जाएगा सहयोग

अभियान को व्यापक जन-आंदोलन का रूप देने के लिए सभी जिलों में विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एनसीसी और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के जरिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

इसके साथ ही आशा बहुओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर सर्वे कर उन महिलाओं की पहचान की जाएगी जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सका है, ताकि जेंडर अनुपात में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सके।

अपील: यदि आप या आपके परिवार में किसी सदस्य की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो आज ही आयोग के पोर्टल अथवा अपने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं।

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