UP Teacher Transfer: यूपी में परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर नीति जारी, केवल इन खास परिस्थितियों में मिलेगा ट्रांसफर; देखें नियम
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा महानिदेशक, school शिक्षा को जारी किए गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में जनगणना कार्य में लगे कर्मियों का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक न किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस वजह से यदि सामान्य रूप से विकल्प मांगकर बड़े पैमाने पर तबादले किए जाते हैं, तो जनगणना कार्य में बाधा आ सकती है। लेकिन शिक्षकों के भारी अनुरोध और विशेष गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए सम्यक विचारोपरांत नीतिगत निर्णय लिया गया है।
📋 केवल इन 5 विशेष परिस्थितियों में ही होगा तबादला:
शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, शैक्षिक सत्र 2026-27 में केवल निम्नलिखित शर्तों और गंभीर आधार पर ही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किया जा सकेगा:
- (1) दिव्यांगता के आधार पर: शिक्षक/शिक्षिका स्वयं, उनके पति/पत्नी (Spouse) अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- (2) कैंसर पीड़ित होने पर: शिक्षक/शिक्षिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने की दशा में ही ट्रांसफर संभव होगा।
- (3) डायलिसिस (Dialysis) की स्थिति में: शिक्षक/शिक्षिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के डायलिसिस पर होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- (4) शिक्षक दंपति के मामले में: यदि पति और पत्नी दोनों ही बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक द्वारा आवेदन किया जाता है, तो जहां पर 'शिक्षक-छात्र अनुपात न्यूनतम' होगा, उस जनपद में दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- (5) मुख्यमंत्री का अनुमोदन: उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन (Approval) से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
शासन ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को इन निर्देशों के क्रम में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि इस बार केवल जरूरतमंद और गंभीर संकट से जूझ रहे शिक्षकों को ही अंतर्जनपदीय तबादले का लाभ मिल सकेगा।


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