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यूपी में नया बिजनेस शुरू करने और बिजली कनेक्शन के लिए फायर NOC अनिवार्य, आदेश जारी

Fire NOC Mandatory in UP: यूपी में बिना फायर NOC के नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन और बिजनेस लाइसेंस, प्रमुख सचिव का सख्त आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अवैध और असुरक्षित इमारतों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। शासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब राज्य में किसी भी बहुमंजिला इमारत, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC) के बिना न तो बिजली का परमानेंट कनेक्शन मिलेगा और न ही बिजनेस करने का लाइसेंस जारी किया जाएगा।

प्रमुख सचिव द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश का उद्देश्य राज्य में लगातार बढ़ रही अग्निकांड की घटनाओं पर रोक लगाना और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करना है। इस फैसले के बाद अब विकास प्राधिकरणों, विद्युत विभाग और नगर निगमों के बीच समन्वय को अनिवार्य कर दिया गया है।

शासनादेश की 3 सबसे बड़ी बातें (नियम जो जानना जरूरी है)

सरकार के इस नए कड़े रुख के बाद अब निम्नलिखित विभागों को तत्काल प्रभाव से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं:

विभाग / क्षेत्र लागू किया गया नया नियम (New Rules)
पावर कॉरपोरेशन (विद्युत विभाग) नए या बहुमंजिला भवनों को स्थायी बिजली कनेक्शन देने से पहले आवेदक से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (Fire NOC) मांगना अनिवार्य होगा। बिना इसके कनेक्शन पास नहीं किया जाएगा।
नगर निगम व जिला प्रशासन होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन, मॉल, सिनेमा हॉल या किसी भी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान को तब तक बिजनेस लाइसेंस (Trade License) जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उनके पास वैध फायर एनओसी न हो।
विकास प्राधिकरण (LDA, KDA, NOIDA आदि) बिल्डिंग मैप पास होने के बाद निर्माण कार्य पूरा होने पर मिलने वाला 'अधिभोग प्रमाण पत्र' (Occupancy Certificate) भी अब फायर क्लीयरेंस के बाद ही फाइनल माना जाएगा।

लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी गिरेगी गाज

प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में बिना फायर एनओसी के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती पाई गईं या नियमों को ताक पर रखकर बिजली कनेक्शन दिए गए, तो संबंधित क्षेत्र के विद्युत अधिकारियों और स्थानीय प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अग्निशमन विभाग को समय-समय पर औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) करने के अधिकार दिए गए हैं।

व्यापारियों और बिल्डरों के लिए सलाह: यदि आप यूपी में कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या नई बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं, तो सबसे पहले अग्निशमन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फायर सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए एनओसी के लिए आवेदन करें, ताकि भविष्य में बिजली कटने या लाइसेंस रद्द होने जैसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

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