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Lucknow High Court strict on School Traffic: ट्रैफिक मार्शल न रखने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश, 30 जुलाई को अगली सुनवाई

Lucknow High Court Order: ट्रैफिक मार्शल तैनात न करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई

ट्रैफिक मार्शल नहीं तैनात करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, तीन बार उल्लंघन पर हाईकोर्ट करेगा सख्त कदम पर विचार

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी के स्कूलों के बाहर लगने वाले भीषण जाम और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती के संबंध में दिए गए आदेशों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है।

🚨 तीन बार आदेश का उल्लंघन पड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने डीसीपी ट्रैफिक (यातायात उपायुक्त) को निर्देश दिया कि जिन स्कूलों ने अब तक ट्रैफिक मार्शल तैनात नहीं किए हैं या प्रस्ताव नहीं दिया है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया जाए। पीठ ने कहा कि यदि कोई स्कूल तीन या उससे अधिक बार ट्रैफिक मार्शल तैनात नहीं करता पाया जाता है, तो इसकी सूचना सीधे अदालत को दी जाए जिसके बाद उनके विरुद्ध अगली दंडात्मक कार्रवाई पर विचार होगा।

🔍 1 अगस्त से शुरू होगा स्कूलों का भौतिक निरीक्षण

सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि संबंधित एजेंसी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर पूरे हो चुके हैं। प्रदेश के स्कूलों का भौतिक निरीक्षण 1 अगस्त से शुरू होने की संभावना है।

  • विशेषज्ञ कर्मियों की तैनाती: अदालत ने निर्देश दिया कि निरीक्षण का कार्य केवल प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ कर्मियों से कराया जाए।
  • सत्यापन अनिवार्य: निरीक्षण दल में शामिल सभी कर्मियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा पहले सुनिश्चित किया जाएगा।
  • प्रारंभिक रिपोर्ट: निरीक्षण के शुरुआती चरण में आने वाली किसी भी व्यावहारिक कठिनाई की जानकारी तत्काल अदालत को देने के निर्देश दिए गए हैं।

🏫 लोरेटो कॉन्वेंट की पहल की सराहना, लागू होगी नई SOP

अदालत को सूचित किया गया कि लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल ने अपना गेट-6ए खोल दिया है, जिससे छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने वाले वाहन अब परिसर के भीतर से गुजर रहे हैं। इससे आसपास की सड़कों पर यातायात व्यवस्था में काफी सुधार देखा गया है।

इसके साथ ही कई स्कूल मिलकर यातायात प्रबंधन के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर रहे हैं। अदालत ने इस अंतिम SOP को सभी स्कूलों में समान रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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