यूपी सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर बकायेदारों के लिए OTS योजना लागू; ब्याज व सरचार्ज पर मिलेगी 100% छूट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर, जलकर एवं सीवरकर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS - One Time Settlement) लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने घोषणा की कि इस योजना के अंतर्गत बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
🏛️ प्रदेश के सभी 762 निकायों में एक साथ होगी लागू
यह जनहितकारी योजना उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में एक साथ प्रभावी होगी। इसका मुख्य ध्येय आम करदाताओं को आर्थिक राहत देना, अदालती विवादों को कम करना और निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करना है।
📅 योजना की समयावधि और जागरूकता अभियान
| पैरामीटर | विस्तृत जानकारी |
|---|---|
| योजना की कुल अवधि | 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 (कुल 4 माह) |
| जागरूकता अभियान | 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 (सभी निकायों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार) |
| छूट का दायरा | ब्याज एवं सरचार्ज पर 100% छूट |
| शामिल कर (Taxes) | गृहकर, जलकर एवं सीवरकर |
💳 3 आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा
करदाताओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने भुगतान को 3 किस्तों में बांटने का विकल्प दिया है:
- पहली किस्त: योजना लागू होने के 30 दिन के भीतर कुल मूल बकाये की 1/3 (एक-तिहाई) राशि जमा करनी होगी।
- दूसरी व तीसरी किस्त: शेष 2/3 राशि को अगले दो महीनों में दो समान किस्तों में चुकाना होगा।
- अनिवार्य शर्त: पूरी देय राशि का भुगतान अधिकतम 3 माह के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।
“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बकाये से प्राप्त होने वाले राजस्व का सीधा उपयोग शहरों में सड़क निर्माण, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और जनसुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।”
— ए. के. शर्मा (नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश)

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