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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएं आवारा कुत्ते

नई दिल्ली. Supreme Court of India ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्यों और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ते डॉग बाइट मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों को सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर वापस छोड़ने की व्यवस्था पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि कई राज्यों में पहले जारी निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है।

राज्यों को दिए गए निर्देश

  • सार्वजनिक स्थानों के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए
  • कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम बनाए जाएं
  • डॉग बाइट मामलों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए
  • नगर निकाय नियमित मॉनिटरिंग करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

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