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UP पुलिस में रील-वीडियो बनाने पर रोक: ADG का सख्त आदेश, उल्लंघन पर कार्रवाई तय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में सोशल मीडिया पर रील और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पुलिसकर्मियों पर अब गाज गिरेगी। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक की ओर से 15 मई 2026 को जारी आदेश में सभी जिलों के कप्तानों को ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर तुरंत विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है।

ADG कानून-व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा जारी पत्र संख्या डीजी-16-सो0मी0 निर्देश/2025 में कहा गया है कि कई सेवारत एवं प्रशिक्षु पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन कर रहे हैं। रील इत्यादि के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है, जिससे न केवल शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि UP पुलिस की गरिमा एवं छवि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है।

क्या है आदेश में?

1. कार्रवाई का निर्देश: सभी SSP/SP अपने अधीनस्थ जनपदों में पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर तत्काल विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. मासिक रिपोर्ट: प्रत्येक माह संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार की गई कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत कराना होगा।

3. सबूत सुरक्षित रखें: आपत्तिजनक पोस्ट का URL सहित पूरा रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

कब बनी थी पॉलिसी?

UP पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग हेतु 08 फरवरी 2023 को डीजी परिपत्र संख्या-05/2023 के माध्यम से `सोशल मीडिया पॉलिसी-2023` जारी की गई थी।

📱ड्यूटी पर मोबाइल संभालकर रखें

UP पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के तहत वर्दी में रील बनाना मना है। जरूरी वीडियो कॉल या डॉक्यूमेंट देखने के लिए डेस्क स्टैंड यूज करें:

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क्यों पड़ी जरूरत?

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, लगातार देखने में आ रहा है कि पुलिसकर्मी वर्दी में या ड्यूटी के दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कई बार ये वीडियो विवादित होते हैं, जिससे विभाग की छवि खराब होती है।

यह पत्र पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है।

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