लखनऊवासियों के लिए जरूरी खबर: गृह कर जमा करने पर 5% की छूट का शुक्रवार को अंतिम दिन, 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ेगी तारीख
लखनऊ। लखनऊ नगर निगम द्वारा गृह कर (House Tax) के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी जा रही 5 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठाने का शुक्रवार, 31 जुलाई को अंतिम अवसर है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद इस छूट की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
⏰ 31 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगी छूट!
नगर निगम के अनुसार, कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के बाद करदाताओं को 5% छूट की सुविधा प्रदान की जा रही थी। शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 की रात तक ही यह छूट दोनों माध्यमों से मान्य रहेगी। इसके बाद करदाताओं को पूर्ण गृह कर का भुगतान करना पड़ेगा।
💻 ऑनलाइन और ऑफलाइन—दोनों माध्यमों पर लागू है रिबेट
करदाता अपनी सुविधानुसार निम्नलिखित दो में से किसी भी तरीके से गृह कर का भुगतान कर 5% की बचत कर सकते हैं:
- ऑनलाइन माध्यम: नगर निगम लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिजिटल माध्यम (UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग) से कर जमा कर सकते हैं।
- ऑफलाइन माध्यम: नगर निगम के जोनल कार्यालयों के टैक्स काउंटरों पर जाकर नकद या चेक द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
📢 नगर आयुक्त की नागरिकों से अपील
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भागदौड़ से बचते हुए समय रहते अपना गृह कर जमा करें और आर्थिक छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि नागरिकों द्वारा दिए गए कर से नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था मजबूत होती है, जिससे शहर के विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था और जनसुविधाओं को गति मिलती है।


0 टिप्पणियाँ